What is ITR | ITR क्या है? इसे फाइल करना क्यों जरुरी है| 2023

What is ITR | ITR क्या है? इसे फाइल करना क्यों जरुरी है|

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ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यू जरूरी है? आज हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे।

ITR एक tax return फर्म है जिसका इस्तेमाल भारतीय द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी एनुअल इनकम और संपति को रिपोर्ट करने के लिए फाइल करते है। इसमें टैक्स देने वाले उन सभी टैक्सपेयर को अपना पर्सनल फाइनेंशियल विवरण देना परता है।

ITR फाइल करना क्यू जरूरी है?

ITR आपके इनकम के प्रूफ के तौर पर काम करता है। यदि आप खुद का बिज़नेस शुरू कर रहे है या फिर आपका कोई एक्सिस्टिंग बिज़नेस है या फिर आप जॉब करते है, सैलरी पर्सन है। तो आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा यदि आप पर्सनल या बिज़नेस लोन लेना चाहते है तो बिना आईटीआर का कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है, क्युकी जब भी आप बैंक को लोन के लिए अप्लाई करते है तो बैंक आपके बैलेंस सीट कंप्यूटेशन के साथ साथ आईटीआर मांगती है जो की एकदम mandatory है। यदि आप किसी सरकारी विभाग में किसी भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते है तो आपको कम से कम पिछले 3 से 5 साल तक का आईटीआर देना परता हैं।

ITR फाइल करने से क्या फायदा होता है?

itr file karne ke fayde
आईटीआर में आपका एनुअल इनकम प्रूफ होता है, जो की सभी सरकारी और गैर सरकारी विभाग में स्वीकार किया जाता है।
आईटीआर भरने के फायदे जो की निम्न प्रकार है।
1 बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है।
2 यदि आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो उसमे आईटीआर लगाना अनिवार्य हो जाता है।
3 यदि आप पैसे का लेनदेन अपने खाते से ज्यादा करते है तो आपकों आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है।
4 यदि आपका टीडीएस कटता है। जैसे की यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे है तो जो भी कंपनी आपको पैसे पे करती है वो इस पैसे का टीडीएस कटकर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करती है। तो उस टीडीएस के पैसे को वापस रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। और आईटीआर फाइल करने के बाद वो टीडीएस का पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है।

ITR फाइल नही करने पर क्या होता है?

इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार कोई भी टैक्सपेयर 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न फाइल नही किया है और यदि उसके बाद वो रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसको लेट फि 5000 रुपया लगेगा, और यदि उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 1000 लेट फि पे करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति समय सीमा (31 जुलाई) से पहले अपना आईटीआर फाइल नही करता है तो रिटर्न फाइल न करने और इसका सही जानकारी नहीं देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कानूनी कारवाई भी की जाएगी। इसके लिए पहले उसे लीगल नोटिस भेजा जाता है और यदि इस नोटिस का कोई भी रिप्लाई नही मिलने पर डिपार्टमेट द्वारा कानूनी कारवाई की जाती है।

यदि आप भी अपना आईटीआर फाइल नही करवाए है तो अपना आईटीआर फाइल करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते है
7488767553
rajababu.insta@gmail.com
ऊपर दिए हुए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना आईटीआर फाइल करवा सकते है।

ITR कितने प्रकार के होते है?

आईटीआर फर्म बेसिकली 7 प्रकार के होते है।

ITR 1 , ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 , ITR 7

अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग आईटीआर फाइल किया जाता है। जैसे की आप सैलरी पर्सन है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना होता है, यदि आप बिज़नेस मैन है तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना होता है। इसी प्रकार अलग अलग आईटीआर के लिए अलग अलग फर्म होता है जो को आप इनकम टैक्स ले ऑफिशियल वेबसाइट efiling.com पर जाकर देख सकते है।

आईटीआर फाइल करने में लगने वाले जरूरी डॉक्युमेंट्स

आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होती है जो की ये इस प्रकार है।
1 Pan card
2 Aadhar card
4 Mobile number
5 Email id
6 Bank account details
अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको फर्म 16 देना होता है। और यदि आप बिज़नेस मैन है तो बिजनेस का आईटीआर फाइल करने के लिए बिजनेस का डिटेल्स जैसे की
sundry debtors, sundry creditors, stocks, balance in bank , Ballance in cash etc
लगता है जो की आईटीआर फाइल करते समय जरूरत परता है।

ITR tax slab kya hai ?

ITR फाइल करते समय टैक्स पे करना परता है, वो टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है।

₹ 0 to ₹ 500000 = 0%
₹ 500000 to ₹ 900000= 10%
₹ 900000 to ₹ 1200000= 15%
₹ 1200000 to ₹ 1500000 = 20%
₹ 1500000 to above = 30%

अगर आपका भी एनुअल इनकम 500000 से अधिक है तो इस टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपको भी टैक्स पे करना होता है।

ITR में deduction कैसे मिलता है।

आईटीआर फाइल करते समय बहुत प्रकार का deduction को आप क्लेम कर सकते है जैसे अगर आप एलआईसी पॉलिसी ले रखा है, या फिर कोई और इंश्योरेंस पे करते है। आप उसका deduction ले सकते है। यदि आपका कोई लोन का ईएमआई कट रहा है तो उसपे आप जो इंटरेस्ट पे करते है इस इंटरेस्ट का भी आप deduction ले सकते है अगर यदि आप किराए के मकान में रहते है तो आप रेंट का deduction le सकते है। और भी बहुत सारी deduction है जो की आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। इन सभी deduction को क्लेम करने के बाद आप टैक्स पे करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते है।

I hope ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। Thank you 🙏

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