RBI Report: भारत की रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा रेगुलेटरी से संबंधित कुछ नियमों का निर्माण किया गया था, जिसका पालन सभी बैंकों को करना अनिवार्य कर दिया गया था। अब लेटेस्ट जानकारी सामने निकल करके यह आ रही है कि आइसीआइसीआइ बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा निर्मित किए गए रेगुलेटरी के नियमों का उल्लंघन कर दिया गया है
इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आइसीआइसीआइ बैंक पर 12 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 करोड़ 95 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार आरबीआई के द्वारा आइसीआइसीआइ बैंक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है, क्योंकि कर्ज और अग्रिम से संबंधित अंकुश और धोखाधड़ी वर्गीकरण और बैंक की तरफ से इनफार्मेशन देने से संबंधित मानको का उल्लंघन आइसीआइसीआइ बैंक ने किया हुआ है। हालांकि इसका कोई भी असर आइसीआइसीआइ बैंक के कस्टमर पर नहीं पड़ेगा।

RBI ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों ने एक दूसरे बयान में कहा है कि, हमारे द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने फाइनेंस सर्विस की आउटसोर्सिंग में जोखिम मैनेजमेंट और आचार संहिता से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया हुआ है।
आखिर जुर्माना क्यों लगा
इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि, हमारे द्वारा जो कार्रवाई करी गई है, यह कस्टमर सर्विस और लोन तथा अग्रिम प्रावधानों में कमी से भी रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार बैंक के ऊपर जुर्माना इसलिए लगाया गया था, क्योंकि बैंक आगे से इस बात का ध्यान रखें और ऐसी गलती फिर से ना करें, साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि जुर्माने के पीछे किसी भी ट्रांजैक्शन या कस्टमर के साथ बैंक के एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर कोई भी डिसीजन देने का हमारा मकसद नहीं है
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