ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख टैक्सपेयर को किया नोटिस जारी। होगी जांच वितमंत्री ने बताई वजह।2023

ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख टैक्सपेयर को किया नोटिस जारी। होगी जांच वितमंत्री ने बताई वजह।2023….

income department ne jari kiya notice
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आयकर विभाग ने भारतीय टैक्सपेयर के ऊपर काफी सख्त नजर रखते हुए, बहुत सारे टैक्सपेयर के ऊपर नोटिस भी भेजा है। और डिपार्टमेंट द्वारा उन सभी पर जांच भी होगा। तो आइए इस मामले को है विस्तार से समझते है।

इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट 31 जुलाई है जिसमे कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो जो भी लोग अपना आईटीआर फाइल नही किए है, वो अपना आईटीआर 31 जुलाई से पहले करवा ले, नही तो फिर उसके बाद लेट फी लगाना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको 1000 लेटफी पे करने के बाद ही अपना आईटीआर फाइल कर सकते है।

अब बात करते है किन लोगो को डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा गया है इसको अब समझते है।

जो भी टैक्सपेयर सैलरी पर्सन है और उनका सैलरी पर टीडीएस कटता है, तो अपने टीडीएस को रिफंड लेने के लिए, बहुत सारे डिडक्शन जैसे की फर्जी रूम रेंट की रसीदें, होम लोन का दावा, फर्जी डोनेशन और टैक्स चोरी जैसे बहुत सारी चीजे सामिल है। क्युकी रूल्स के मुताबिक अगर आपका सैलरी सालाना 5 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स पे करना होता है,

लेकिन यहां पर टैक्सपेयर गलत तरीकों से deduction दिखाकर अपना आईटीआर फाइल करवा रहे है जिससे उनका टीडीएस रिफंड आ जाए। तो आपके जानकारी के लिए बता दू की ये गलत है। और ऐसे ही टैक्सपेयर को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। और यदि वो उस नोटिस का जवाब नही देते है तो इनपर कानूनी कारवाई किया जायेगा।

आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के कुछ मुख्य कारण हैं:

ITR: आयकर रिटर्न फाइल न करना:

     इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नागरिकों से वार्षिक आय का रिटर्न फाइल करने का आग्रह करता है यदि कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न नहीं भरता है या नियमित रूप से नहीं भरता है तो आयकर विभाग उसे नोटिस जारी कर सकता है यदि आप सैलेरी पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है

     आईटीआर फाइल करना प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है या अपने जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स पर करें जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है लेकिन कोई प्रश्न यदि इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है या फिर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है उस स्थिति में गवर्नमेंट उस को नोटिस जारी कर सकती है और उससे इनकम का प्रूफ मांगती है और यदि इस स्थिति में कोई व्यक्ति उस नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाती हैं

अधिक आयकर कटौती का निर्धारण: ITR

आयकर विभाग विशेषकर व्यापारियों और ऊंचाई धारकों की इनकम पर ध्यान देता है यदि किसी के पास अधिक आयकर कटौती के लिए वैधानिक आधार नहीं है या उन्हें कटौती की गणना गलती से की है तो आयकर विभाग उसे नोटिस जारी कर सकता है यदि कोई सैलेरी पर्सन है और उसे सैलेरी टीडीएस कटा हुआ है और वह व्यक्ति उस टीडीएस रिफंड लेने के लिए गलत डिडक्शन ले लेता है जैसे कि एक और बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहां पर आपको इनकम पर डिडक्शन मिल जाता है लेकिन वह डिडक्शन का प्रूफ अगर वह नहीं दे पाता है तो इस स्थिति में गवर्नमेंट उसे नोटिस जारी करके उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं

असंगठित संपत्ति के लिए:

असंगठित संपत्ति के लिए भी आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है और संगठित संपत्ति जैसे की जमीन बन गए फ्लैट व्यापार आदि की इनकम पर भी आयकर लगता है यदि कोई व्यक्ति कोई मकान लेता है या फिर कोई प्रॉपर्टी लेता है और वह व्यक्ति आइटीआर फाइल नहीं करता है उसका ब्यौरा अपने आइटीआर में नहीं देता है तो उस स्थिति में उस को नोटिस जारी किया जा सकता है

विदेशी खातों के लिए:

आयकर विभाग ने विदेशी खातों के धन संग्रह के लिए भी ध्यान देना शुरू किया है यदि कोई व्यक्ति विदेशी खातों में बड़ी रकम रखता है और इस पर कोई आयकर नहीं भरता है तो उसे आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है आयकर विभाग द्वारा किए गए नोटिस व्यक्ति के आयकर रिटर्न और भी सूचना के लिए होते हैं नोटों में आमतौर पर व्यक्ति इन व्यक्ति से उसकी इनकम के संबंध में विवरण और सभी वित्तीय लेखा-जोखा का दस्तावेजों की मांग की जाती है इसके अलावा आयकर विभाग को या भी देखने का अधिकार होता है कि क्या व्यक्ति अपने आचरण में जारी की गई नियमों का पालन किया है कि नहीं

आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस व्यक्ति के आयकर रिटर्न और वित्तीय सूचना की जांच के लिए होते हैं। इन नोटिस में आम तौर पर व्यक्ति से उसकी इनकम के संबंध में विवरण और सभी वित्तीय लेखा-जोखा के दस्तावेजों की मांग की जाती है। इसके अलावा, आयकर विभाग को यह भी देखने का अधिकार होता है कि क्या व्यक्ति ने अपने आयकर रिटर्न की जांच में धारित की गई नियमों का पालन किया है या नहीं।

आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी करना आमतौर पर नागरिकों के इनकम टैक्स के मामलों को सुधारने और नियमों का पालन करवाने का एक तरीका है। यह सरकार के राजस्व को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण एक्शन है।

ITR: आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा 

NIRMALA SITARAMN SAYS ON ITR NOTICE
NIRMALA SITARAMN SAYS ON ITR NOTICE

आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के सम्बंध में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आयकर विभाग को उन लोगों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया है जो आयकर नियमों का पालन नहीं करते हैं या किसी अन्य वित्तीय गतिविधि में शामिल होकर धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने इस नोटिस को एक नजरेबंदी के रूप में देखा है, जो देश के अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।

वित्त मंत्री ने भी यह दावा किया कि आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए नोटिस नियमित रूप से भ्रष्टाचार और गैरकानूनी धंधों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने इसका महत्वपूर्ण योगदान सरकार के अधिकारीगण के वित्तीय संपत्ति की सुरक्षा और देश के अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए बताया।

इस प्रकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के महत्व को समझाया और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार और गैरकानूनी धंधों के खिलाफ सरकार का संघर्ष को दृढ़ बनाने का उल्लेख किया। यह एक सकारात्मक कदम है जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।

ISE BHI PADHE

What is ITR | ITR क्या है? इसे फाइल करना क्यों जरुरी है| 2023

 

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